Aadhaar Card New Rule: आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी मुसीबत, सरकार ने किया नया नियम लागू 134 करोड़ आधार कार्ड होंगे बंद

Aadhaar Card New Rule: दोस्तों अगर आप भी आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो सरकार ने आधार अपडेट को लेकर की सारे नए नियम जारी किए हैं, इस लेख में आपको आधार कार्ड के नए नियम के बारें में जानने को मिलेगा, भारत सरकार द्वारा समय समय पर काफी सारे बदलाव किए गए हैं।

और अभी UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) की और से आधार नामांकन और अपडेट को लेकर नियमों में कई सारे बदलाव किए गए हैं। इसके लिए सरकार द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई हैं। अब आधार कार्ड का नामांकन और अपडेट करवाने के लिए (New Form For Aadhar Updation) जारी किया गया हैं।

अगर अभी जारी किए गए नए नियम के अनुसार अगर कोई भी नया व्यक्ति आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, या फिर अपने पुराने आधार कार्ड को अपडेट करवाने भी जाता हैं, तो उन्हे यह नया आधार कार्ड के लिए सरकार द्वारा अभी जारी किया गया फॉर्म भरना होगा। और उसे NRI के लिए अलग से फॉर्म भी भरना होगा।

Aadhaar Card New Rule Details

दोस्तों सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियम के अनुसार अब आधार कार्ड का डट अपडेट करना पहले से और भी आसान हो चुका हैं, जेसे नाम, जन्मतिथि, पता और भी अन्य जानकारी। नए नियम के अनुसार व्यक्ति अपना आधार कार्ड दो तरीकों से अपडेट करा सकता हैं, पहला तरीका- व्यक्ति खुद ऑनलाइन वेबसाईट के माध्यम से अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकता हैं। और धूसरा तरीका- व्यक्ति नामांकन केंद्र में जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट करा सकता हैं।

अब आधार कार्ड में सभी जानकारी ऑनलाइन अपडेट होगी

जैसा की अब तक आधार कार्ड में ऑनलाइन माध्यम से अपडेट करने के लिए कुछ ही जानकारी अपडेट की जा सकती थी, साथ ही बाकी और जानकारी अपडेट करने के लिए व्यक्ति को आधार सेंटर जाना पढ़ता था। लेकिन अब सरकार के इस नए नियम के अनुसार बोहोत कुछ जानकारी अपडेट की जा सकेगी।

अपडेट के लिए जारी किया गया नया फॉर्म

आधार कार्ड अपडेट के लिए नामांकन और आधार विवरण के अपडेट के फॉर्म को एक नए फॉर्म मे बदल दिया गया हैं। नए फॉर्म 1 का उपयोग करके 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासी व्यक्ति और अनिवासी व्यक्ति कर सकते हैं।

NRI के लिए फॉर्म

ऐसा NRI जिसके पास भारत से बाहर के पते का प्रमाण हैं, वे फॉर्म 2 का उपयोग कर सकते हैं उनके नामांकन और आधार कार्ड अपडेट के लिए। जिनकी उम्र 5 वर्ष से 18 वर्ष के भीतर हैं, वे फॉर्म 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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