New GST Rate On Medicine: केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों और आम जनता के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू होंगी, जिससे जीवनरक्षक दवाओं, प्रिस्क्रिप्शन दवाओं और अन्य चिकित्सा उत्पादों की कीमतों में काफी कमी देखने को मिलेगी। काफी लंबे समय से यह सवाल उठाया जा रहा है कि पहले से बनी दवाओं के एमआरपी में क्या बदलाव होगा। उस पर भी सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर दी हैं।
एमआरपी में होगा बड़ा बदलाव
सरकार ने यह तय किया है कि 22 सितंबर से सभी दवा कंपनियों को अपने एमआरपी को अपडेट करना अनिवार्य कर दिया हैं। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने सभी निर्माताओं और मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नए एमआरपी की जानकारी सभी राज्य औषधि नियंत्रकों और केंद्र सरकार को भी देना जरूरी होगा।
कंपनियों को दिए स्पष्ट निर्देश
एनपीपीए ऑफिस ने यह आदेश दिया हैं, की सभी निर्माता, डीलर और रिटेलर नई जीएसटी दरों के अनुरूप मूल्य सूची जारी करेंगे। जो इसका पालन नहीं करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इससे दवाओं की कीमत में काफी कमी देखने को मिलेगी, जिससे ग्राहकों को सीधा फायदा होगा।
दिल्ली में कम होंगे दवा के दाम
दिल्ली में स्थित रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट्स अलायंस, जो तत्कालीन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स का हिस्सा है, ने यह कहा हैं कि 22 सितंबर से लागू हुई नई जीएसटी 2.0 प्रणाली के बाद दवाओं की कीमतों में भारी कमी देखने को मिलेगी। इसका लाभ सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, साथ ही देशभर के उपभोक्ताओं तक भी देखने को मिलेगा।
जनता को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार के द्वारा लिए गए इस बढ़े फैसले से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा, दवाओं के दाम कम होने से उनका स्वास्थ्य खर्चा भी कम होगा। केंद्र सरकार ने यह जारी कर दिया हैं, की दाम मे की गई कमी से पूरे देश में दवाओं की कीमत में कमी देखने को मिलेगी, और साथ ही यह सबसे बढ़ी बात हैं, की सभी वर्गों के बीमार मरीजों को इस का लाभ प्राप्त होगा। यह सबसे बढ़ी बात हैं।